1. कायम प्रकरण -01
2. जप्त मदिरा- 10.620 बल्क लीटर ( देशी मदिरा प्लेन के 59 पाव , प्रत्येक 180-180 एम.एल. क्षमता से भरी हुई , कीमत 4720 रूपए )
3. गिरफ्तार आरोपी -01
4. गैर जमानती प्रकरण- धारा -34 ( 1 ) क , 34 ( 2 ) , 59 ( क )
सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए . पी.त्रिपाठी सर के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में दिनांक 21-07-2021 को गश्त के दौरान प्राप्त सूचना एवं शिकायत के आधार पर कार्यवाही की गई । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग डौंडीलोहारा में आरोपी प्रकाश पिता खोरबाहारा साहू , जाति तेली , उम्र 35 वर्ष , निवासी- वार्ड क्र . 11 अम्बेडकर चौक डौंडीलोहारा थाना डौंडीलोहारा जिला बालोद ( छ.ग. ) के विरुद्ध विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 ( 1 ) क , 34 ( 2 ) , 59 ( क ) के तहत दंडनीय गैर जमानती अपराध कायम कर आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया गया ।
कार्यवाही दौरान एस.आर. भांडेकर आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त डौंडीलोहारा , आबकारी आरक्षक श्री राजेन्द्र ठाकुर , देव प्रसाद पटेल , दिगम्बर बुरा तथा वाहन चालक कुलदीप ठाकुर उपस्थित रहें | प्रकरण में कुलदीप ठाकुर की भूमिका उल्लेखनीय रही ।