खनिज विभाग द्वारा सड़क निर्माण एजेंसी पर मेहरबान नजर : बालोद से कुसुमकसा होकर मानपुर की ओर जाने वाली सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग 930 के तहत सड़क निर्माण में बेख़ौफ़ अवैध मुरुम खनन
मिली जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण एजेंसी के अधीनस्थ कर्मचारी ,ग्रामीण अंचल के किसानों को जिनके खेतो में मुरुम या मिट्टी निकालना हो उनसे खेत बनाने का सब्जबाग दिखाकर उनसे नक्शा,खसरा ,बी-1 के साथ सहमति पत्र लेकर सम्बंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर लेते है व ग्राम के इक्का दुक्का जगह पर मुरुम उत्खनन का खनिज विभाग से परमिशन करा रहे है बाकी अवैध ही चल रहा है
वही खनिज शाखा बालोद से लीज करवा रहे है व लीज की गई जमीन से खनिज शाखा द्वारा दिये गए निर्धारित मात्रा से अधिक मुरुम मिट्टी निकाल रहे है
ग्राम पंचायत सूवरबोड के कृषक के निजी भूमि से खेत बनाने के नाम पर मुरुम , उत्खनन व परिवहन की अनुमति खनिज शाखा बालोद से ले ली ,अनुमति मिलते ही चैन माउंटेन मशीन से बेख़ौफ़ उत्खनन किया वही लीज मीले जमीन के समीप शासकीय भूमि बड़े चट्टान है उस पर भी मुरुम का अवैध उत्खनन कर दिया गया व निजी जमीन व शासकीय भूमि पर लगभग 20-25 फीट की गहराई कर दिया गया ,ग्राम सूवरबोड के ग्रामीणों को जानकारी मिलने पर मुरुम उत्खनन स्थल पर पहुंचकर ज्यादा गड्ढा नही करने की बात कही थी तब उत्खनन करा रहे निर्माण एजेंसी के कर्मचारी ने किए गए गड्ढे को पाटने की बात कही थी ,ग्रामीणों ने बताया कि मुरुम उत्खनन स्थल पर जानलेवा गड्ढा हो गया है उक्त स्थल से हजारों ट्रिप हाइवा से मुरुम का उत्खनन कर परिवहन किया गया होगा किंतु अवैध मुरुम का उत्खनन कर उपयोग करने वालो पर कोई कार्यवाही नही वही गौरतबल है कि कुछ माह पूर्व ग्राम कारुटोला में कृषक के खेत से मिट्टी मुरुम निकाले जाने की शिकायत होने पर खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा ग्राम कारुटोला में किसान के खेत पहुंचकर ,किसान के खेत बनाने में लगी एक जे सी बी मशीन, एक हाइवा ट्रक ,एक मेटाडोर को जप्ती बनाकर राजहरा थाना में खड़ा करवा दिया था,किसान अपना खेत बनाना है करके खनिज विभाग से अनुमति नही लिया था
जिसका खामियाजा वाहन मालिक को लगभग 10 दिन वाहन थाने में खड़ी करने व लगभग 69 हजार रुपये का अर्थदण्ड चुकाना पडा था तब जाकर उसकी मशीन व गाड़ी बाहर आई थी किंतु खनिज विभाग द्वारा सड़क निर्माण एजेंसी पर मेहरबान नजर आ रही है इसलिए सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा लीज की जमीन पर कितना घनमीटर मुरुम ,मिट्टी उत्खनन व परिवहन का परमिशन मिला व उक्त जगह से कितनी मात्रा में मुरुम, मिट्टी का उत्खनन किया गया ,परिवहन अनुज्ञा पत्र कितना जारी किया गया है व कितना उपयोग हुआ है ,इसकी भी जांच होनी चाहिए