सेवानिवृत्ति पर राज्यांश राशि जमा करने वित्त विभाग से होगा शीघ्र आदेश जारी

सेवानिवृत्ति पर राज्यांश राशि जमा करने वित्त विभाग से होगा शीघ्र आदेश जारी

सेवानिवृत्ति पर राज्यांश राशि जमा करने वित्त विभाग से होगा शीघ्र आदेश जारी

मंत्रालय में प्रथम नियुक्ति से सेवा की गणना कर पूर्ण पेंशन लागू करने अधिकारियों से की चर्चा

सेवानिवृत्ति पर राज्यांश राशि जमा करने वित्त विभाग से होगा शीघ्र आदेश जारी

क्रमोन्नति देने वन टाइम रिलेक्सेशन का हो आदेश


मोहला मानपुर अ.चौकी :-- छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन मोहला मानपुर अ.चौकी के जिलाध्यक्ष श्रीहरी ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष संभाग प्रभारी विनोद गुप्ता के नेतृत्व में प्रांतीय प्रतिनिधिमण्डल ने मंत्रालय नया रायपुर में तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ प्रमुख सचिव शिक्षा श्री आलोक शुक्ला, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी डी सिंह, वित्त विभाग के उप सचिव श्री ऋषभ कुमार पाराशर, से विस्तार से चर्चा कर पक्ष रखा गया। 

संजय शर्मा ने कहा कि राज्यांश राशि व उस पर अर्जित लाभांश राशि भी एनपीएस नियमों के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होगा,,अतः वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन, दिनांक 28 /02/2018 के आदेश में आकस्मिक एवं कार्यभारित कर्मचारियों के लिए किए गए प्रावधान की तरह आदेश जारी किया जावे। "जिसमें सेवानिवृत्ति / मृत्यु पश्चात NSDL में जमा 40 प्रतिशत राशि का वार्षिकी क्रय (annuity purchase) न कर कर्मचारियों द्वारा Central Record Keeping Agency को पत्र लिखकर 40 प्रतिशत राशि को राज्य शासन के खाते में जमा करने का आवेदन दिया जावे, तथा NSDL से कर्मचारियों को प्राप्त 60 प्रतिशत राशि मे से 10 प्रतिशत राशि को चालान के माध्यम से राज्य शासन के खाता में जमा किया जावे।

1/11/2004 के पूर्व नियुक्त व 1 अप्रैल 2012 के पूर्व नियुक्त शिक्षा कर्मियों (वर्तमान पद एल बी शिक्षक संवर्ग ) को उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी (अर्हतादायी) सेवा की गणना पेंशन के लिए किया जावे तथा पूर्व सेवा अवधि, जिसमें NPS कटौती भी नही किया गया है उस अवधि का पेंशन हेतु काल्पनिक गणना किया जावे, ताकि सेवानिवृत्ति पर 50 % पेंशन (पूर्ण पेंशन) निर्धारण हो सके।

दिनांक 1/1/1996 से प्रभावशील पुनरीक्षित वेतनमानों में प्राप्त वेतन के आधार पर पेंशन, पेंशन नियम 1976 में परिभाषित अनुसार 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 % पेंशन निर्धारण का प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है, कम सेवा होने पर अनुपातिक पेंशन निर्धारण का नियम है। केंद्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार, व उत्तराखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी पेंशन निर्धारण के लिए 33 वर्ष अर्हकारी सेवा के स्थान पर 20 वर्ष अर्हकारी सेवा होने पर 50 % (पूर्ण) पेंशन निर्धारण का प्रावधान किया जावे।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना करने डी डी सिंह से आग्रह किया, वित्त विभाग के उप सचिव श्री ऋषभ कुमार पराशर ने मांगो को गंभीरता से सुना, तथा उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्यांश राशि जमा करने सहित सभी बिंदुओं पर वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाएगा, इसमे लिए गए निर्णय पर संशय नही होगा।

11 /05/2022 को जारी आदेश के प्रावधान कि 1 नवंबर 2004 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने का शर्त यथावत रहेगा।

जहां एक ओर पदोन्नति की तरह क्रमोन्नति में भी एक बार रिलेक्सेशन देने से जनघोषणा पत्र में उल्लेखित क्रमोन्नति देने का वादा पूरा होगा, वही एक ही सूची में नियुक्त पदोन्नति से वंचित हजारो एल बी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ मिल पाएगा, इस पर प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ आलोक शुक्ला ने कहा है कि यह वित्तीय मामला है, जिसका परीक्षण आवश्यक है, इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय होगा।
 प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव वित्त विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंप कर पुरानी पेंशन बहाली में राज्यांश राशि जमा करने व पेंशन हेतु प्रथम नियुक्ति से सेवा की गणना करने पदोन्नति से वंचित शिक्षक संवर्ग के क्रमोन्नति के लिए एक बार के लिए वन टाइम रिलेक्सेशन लागू करने सहित एल बी संवर्ग के शिक्षकों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के प्रांतीय व जिला पदाधिकारीगण शामिल थे।

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