पेंशन निर्धारण सेवा की गणना एल बी संवर्ग के शिक्षक के लिए स्पष्ट आदेश नही

पेंशन निर्धारण सेवा की गणना एल बी संवर्ग के शिक्षक के लिए स्पष्ट आदेश नही

पेंशन निर्धारण सेवा की गणना एल बी संवर्ग के शिक्षक के लिए स्पष्ट आदेश नही

मार्च अंत तक विकल्प पत्र भरने का समय दिया जावे

अभी स्थिति स्पष्ट नही फिर भी अनेक वेतन आहरण अधिकारी क्यों दिखा रहे है जल्दबाजी ?

पेंशन निर्धारण सेवा की गणना एल बी संवर्ग के शिक्षक के लिए स्पष्ट आदेश नही


मोहला मानपुर अ.चौकी :-- छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा और मोहला मानपुर अ.चौकी के जिलाध्यक्ष श्रीहरी ने कहा है कि शासन ने 24 फरवरी तक समय दिया है फिर भी अनेक वेतन आहरण अधिकारी 6 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी तक शपथ पत्र प्रस्तुत करने समय देकर क्यों जल्दबाजी कर रहे है, उन्हें भी एल बी संवर्ग के शिक्षको का सहयोग करना चाहिए। 

        संजय शर्मा ने पुरानी पेंशन हेतु संविलियन हुए शिक्षक एल बी संवर्ग के लिए पेंशन निर्धारण सेवा की गणना को स्पष्ट करने के पश्चात विकल्प पत्र प्रस्तुत करने मार्च अंत तक का समय प्रदान करने की मांग की है, उन्होंने कहा है कि 1.60 लाख एल बी संवर्ग के शिक्षक के बीच पेंशन संबंधी वित्त विभाग के आदेश को लेकर भ्रम फैला है, जिसके स्पष्ट होने के बाद ही शिक्षक संवर्ग विकल्प पत्र देने की स्थिति में होंगे।

          छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष,संभागप्रभारी विनोद गुप्ता,बाबूलाल लाडे,ललिता कन्नौजे,रमेश सोनी,भेषराम रावटे,राममणि द्विवेदी,रूपेंद्र नन्दे,सुधन सिंह कोरेटि,चेतन भुवार्य,रविंद्र रामटेके,हिमेश्वरी देवांगन,किशोर देवांगन,संजय देवांगन,दिवाकर बोरकर,कांता बंसोड़,सरोज साहू,दिलीप धनकर,जीवन नेताम,अंगद सलामे,अ.चौकी और मानपुर के ब्लॉक अध्यक्ष राहुलदेव रामटेके,देवशंकर तारम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा दिनांक 20.01.2023 को जारी पत्र में एनपीएस व ओपीएस किसी एक का चयन करने का विकल्प दिया गया है, छत्तीसगढ़ में 1/11/ 2004 से पुरानी पेंशन बहाली का उल्लेख है, राज्य में कार्यरत एल बी संवर्ग के शिक्षक 1998 व 2005 के बाद से निरन्तर परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर नियमित सेवारत है, संविलियन हुए एल बी संवर्ग के शिक्षको को पेंशन योग्य स्थापना में मानते हुए एनपीएस कटौती अप्रैल 2012 से किया जा रहा है, जबकि शिक्षा कर्मी (शिक्षक पंचायत संवर्ग) पेंशन भोगी पदों के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त हुए है, अतः उन्हें प्रथम नियुक्ति से संविलियन के पूर्व सेवा तिथि से पेंशन की पात्रता का स्पष्ट आदेश जारी किया जावे।

        वहीं 2018, 2019 व 2020 में संविलियन किया गया है, छत्तीसगढ़ में ओपीएस की कटौती 01/04/2022 से प्रारंभ की गई है। एनपीएस कटौती 1 अप्रैल 2012 से जबकि संविलियन 2018 से प्रारम्भ हुआ है, अतः शासकीय सेवक पारिभाषिक स्वरूप के आधार पर स्थिति स्पष्ट हो। 

         वित्त विभाग द्वारा दिनांक 20.01.2023 को जारी अधिसूचना के सरल क्रमांक 5 (अ) में पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु प्रपत्र 2 में नोटरॉइज्ड शपथ पत्र कार्यालय प्रमुख को 24 फरवरी तक प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है।

         उक्त स्थिति में विषयान्तर्गत पुरानी पेंशन बहाली के सम्बंध में संविलियन हुए एल बी संवर्ग के शिक्षकों के लिए पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना (पेंशन की पात्रता) को साफ - साफ स्पष्ट किया जाए, ताकि एल बी संवर्ग के शिक्षक पूर्णतः सोच समझकर ही विकल्प पत्र प्रस्तुत करें, शासन द्वारा पुनः स्पष्ट पत्र जारी करने के बाद पर्याप्त समय दिया जाए।

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