सुरक्षित होली का त्योहार मनाए; दोपहिया वाहन में तीन सवारी एवम शराब पीकर वाहन न चलाये-रोहित मालेकर, निरीक्षक, एंटी क्राइम एवम् साइबर यूनिट, रायपुर (छ. ग.)

सुरक्षित होली का त्योहार मनाए; दोपहिया वाहन में तीन सवारी एवम शराब पीकर वाहन न चलाये-रोहित मालेकर, निरीक्षक, एंटी क्राइम एवम् साइबर यूनिट, रायपुर (छ. ग.)

सुरक्षित होली का त्योहार मनाए; दोपहिया वाहन में तीन सवारी एवम शराब पीकर वाहन न चलाये-रोहित मालेकर, निरीक्षक, एंटी क्राइम एवम् साइबर यूनिट, रायपुर (छ. ग.)

सुरक्षित होली का त्योहार मनाए; दोपहिया वाहन में तीन सवारी एवम शराब पीकर वाहन न चलाये-रोहित मालेकर, निरीक्षक, एंटी क्राइम एवम् साइबर यूनिट, रायपुर (छ. ग.)


दोस्तो होली के दिन शराब के नशे में वाहन चलाते है एवम दोपहिया वाहन में तीन सवारी बिठाते है ,तो हम अपने आप को बहुत बड़े जोखिम में डालते है।

 शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरे

दोस्तो शराब में मौजूद अल्कोहल की वजह से इंसान अपने होश खो देता है। ऐसे में शराब पिए हुए व्यक्ति का रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है। जिसकी वजह से सड़क पर किसी खतरनाक परिस्थिति में ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाता।

शराब पीकर गाड़ी चलाना मतलब हादसे को न्योता देना। इस हादसे में कार में सवार लोगों को गंभीर चोट लग सकती है या फिर जान भी जा सकती है!

👉शराब पीकर गाड़ी चलाने से आपको तो खतरा है ही, साथ में उन लोगों को भी खतरा है जो सड़क पर चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं। शराब के नशे में हो सकता है आपकी टक्कर दूसरी गाड़ी या सड़क पर घूम रहे लोगों से हो जाए। ऐसे हादसों में उनकी जान भी जा सकती है।

👉अगर आपके प्रति 100ml खून में अल्कोहल की मात्रा 20mg से ज्यादा पाई जाती है तो इससे आपकी आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

👉अगर आपके प्रति 100mg खून में अल्कोहल की मात्रा 50mg से ज्यादा पाई गई तो आपकी बॉडी का रिएक्शन टाइम धीमा हो जाएगा और ऐसे में ड्राइविंग करना बेहद खतरनाक है!

दोपहिया वाहन में तीन सवारी न बिठाए

दोपहिया वाहन दो लोगो के यात्रा के लिए उपयुक्त होता है ,अगर उसमे तीन लोग बैठे तो गाड़ी की रफ्तार बड़ने से संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना की संभावना बड़ जाती है।

क्या है कानूनी प्रावधान

आप यदि ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तब आपके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगाई जाती है। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो पहली बार में ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है।
उसी प्रकार धारा 128 mv एक्ट के तहत ट्रिपल राइडिंग करने पर एक हजार रुपए का जुर्माना तीन मास की अवधि के लिए लाइसेंस कैंसल किया जा सकता है।।



सावधान रहें सुरक्षित रहें।


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