छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बेमेतरा में हुई दो समुदायों के बीच विवाद एवं कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए महासमुंद जिले में धारा 144 लागू
छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बेमेतरा में हुई दो समुदायों के बीच विवाद को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनी रहे. इस बाबत एवं जिले में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण से बचाव व स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर द.प्र.सं. की धारा 144 लगाया जाना अत्यावश्यक हो गया।
अतः निलेशकुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा महासमुन्द दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित :-
01. जिला महासमुन्द के सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र यथा महासमुन्द / तुमगांव / बागबाहरा / पिथौरा / बसना / सरायपाली अंतर्गत उपरोक्त स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में भीड़ एवं अवांछित विचरण आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।
02. कोई भी व्यक्ति समूह 05 या 05 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर एकत्र नहीं होंगे और न ही घुमेंगे। 03. कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू छुरा, कुल्हाड़ी,
गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।
04. यह आदेश शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी / पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, कर्तव्य के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।
ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि महासमुन्द जिले में निवासरत सभी नागरिकों को यह नोटिस तामिल करवाया जा सके। अतः सार्वजनिक हित में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू किया जाता है।
यह आदेश महासमुन्द जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र यथा महासमुन्द / तुमगांव / बागबाहरा / पिथौरा / बसना / सरायपाली सीमा क्षेत्र के लिए प्रभावशील होगा, जो आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।
हेमसागर यादव जी की खबर