नियम विरूद्व जलाशय में मछली पालन करने पर रोक लगाने के लिए शिक़ायत की गई थी,परंतु मामले में कोई कार्यवाही नहीं

नियम विरूद्व जलाशय में मछली पालन करने पर रोक लगाने के लिए शिक़ायत की गई थी,परंतु मामले में कोई कार्यवाही नहीं

नियम विरूद्व जलाशय में मछली पालन करने पर रोक लगाने के लिए शिक़ायत की गई थी,परंतु मामले में कोई कार्यवाही नहीं

नियम विरूद्व जलाशय में मछली पालन करने पर रोक लगाने के लिए शिक़ायत की गई थी,परंतु मामले में कोई कार्यवाही नहीं 


फगुरम - जनपद पंचायत मालखरौदा द्वारा नियम विरूद्व कर्रापाली जलाशय में मछली पालन करने का अधिकार दुर्गा ताल मछुवारा समिति अड़भार का दे दिया गया था, जिस पर रोक लागने के लिए सक्ती एसडीएम के पास शिकायत करने के बाद जलाशय में मछली पालन रोक लगा दिया गया था, लेकिन मामले सक्ती कलेक्टर के क्षेत्राधिकार में होेने की वजह से एसडीएम द्वारा मामले को कलेक्टर के पास भेज दिया और स्टे को हटा दिया गया है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने की वजह से उक्त समिति द्वारा कर्रापाली जलाशय में मछली मारा जा रहता है। 
        इस संबंध में आवेदक बाबा अम्बडेकर आर्दश मछवारा समिति तौलीपाली से मिली जानकारी के अनुसार कर्रापाली जलाशय को मतस्य पालन हेतु लीज पर दिए जाने हेतु समाचार पत्र दिनांक 31/06/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद बाबा अम्बेडकर आदर्श मछुवारा सहकारी समिति तौलीपाली द्वारा एक मात्र आवेदन पत्र समय सीमा में जनपद पंचायत मालखरौदा को दिया गया था, लेकिन जनपद पंचायत मालखरौदा के द्वारा तौलीपाली को लीज नहीं दिया गया और नियमांे का उल्लंघन करते हुए दुर्गा ताल मछुवारा समिति अड़भार को पट्टा जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 
          जिसके खिलाफ बाबा अम्बेडकर आदर्श मछुवारा समिति के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मालखरौदा के समक्ष दिनांक 23/12/2022 को धारा 52(2) छ.ग. भू.रा संहिता का आवेदन पत्र पेश किया था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी मालखरौदा के द्वारा प्रारंभिक स्थगन आदेश जारी किया गया था, परंतु प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण को जिला कलेक्टर के पास भेज दिया गया था, फिर भी दुर्गा ताल मछुवारा समिति के द्वारा उपरोक्त जलाशय में मछली पालन एवं मछली मारने का प्रयास किया जा रहा है।
 जिसके बाद तौलीपाली मछुवारा समिति द्वारा पुनः एक बार कलेक्टर को दिनंाक 06/03/2023 को लिखित आवेदन देकर आपत्ति/आवेदन के निराकरण तक दुर्गा ताल समिति को उक्त जलाशय में किसी प्रकार के हस्ताक्षेप करने पर रोक लगाने और कार्यवाही को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्थगित रखे जाने का आदेश प्रदान करने की मांग किया गया है, लेकिन अब तक इस ओर कोई कार्यवाही होने के कारण अड़भार के मछुवारा समिति द्वारा कर्रापाली जलाशय में मछली मारा जा रहा है। 

भ्रष्टाचार के भंेट चढ़ गया तौलीपाली के आर्दश मछुवारा समिति -
आवदेक आर्दश मछुवारा समिति तौलीपाली से मिली जानकारी के अनुसार उक्त तालाबों को 10 वर्ष के लिए लीज पर दिये जाने हेतु 06/07/2022 से 21/07/2022 तक 15 दिवस के भीतर जनपद पंचायत मालखरौदा के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, जबकि दुर्गा ताल मछुवारा समिति अड़भार द्वारा आवेदन दिनांक 23/06/2022 यानि विज्ञप्ति जारी होने के पहले ही आवेदन दे दिया गया था। इसके अलावा उक्त जलाशय इस समिति के कार्यक्षेत्र अंतर्गत भी नहीं आता है और इस समिति के पास पहले से ही 23 हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जबकि नियमानुसार एक समुह को केलव 12 हे. जल क्षेत्र दिया जाना है। दुर्गा ताल समिति के पास पर्याप्त जल क्षेत्र होने के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा इसी समिति को उक्त जलाशय में मतस्य पालन का लीज दे दिया गया है।
वहीं दुसरी ओर तौलीपाली के मछुवारा समिति जो समय सीमा पर आवेदन दिया जनपद में प्रस्तुत किया था, जिसके पास केवल 1 हे. जल क्षेत्र है और उक्त जलाशय गांव के समीपस्थ होने केे बावजुद भी इस समिति को लीज नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जनपद के जिम्मेदार अधिकारी अड़भार दुर्गा ताल मछुवारा समिति के उपर काफी महेरबान है, जिससे क्षेत्र के अन्य मछुवारा समितियों में जिम्मेदारों के प्रति काफी नाराजगी व्यप्त है, इन समितियों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी पक्षापत ना करें और कर्रापाली जलाशय में मतस्य पालन का लीज अन्य मछुवारा समिति को दें, ताकि क्षेत्र के अन्य मछुवारा भाइयों को लाभ मिल सकें।

अरुण कुमार निराला जी की खबर 

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