छत्तीसगढ़ में जल्द ही सरकारी पदों पर बंपर भर्तियां
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को सही बताया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से 58 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अब इसी आरक्षण रोस्टर के अनुसार प्रदेश में भर्तियां करने का फैसला लिया गया है। भूपेश बघेल की ओर से बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह और सीएम के सचिव अंकित आनंद मौजूद रहे।