कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.) के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती
1. सहायक ग्रेड-03 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण-पत्र तथा,
3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
2. स्टेनोटायपिस्ट पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2. हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।
3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
टीप :- विज्ञप्ति पद क्रमांक 01 एवं 02 हेतु कम्प्यूटर प्रमाण-पत्र के लिए निम्नाकिंत संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जायेगें।
1.मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट ।
2.मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन / राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया J.गया कम्प्यूटर साईन्स / इन्फारमेशन टेक्नालॉजी / मार्डन / आफिस मैनेजमेन्ट का डिप्लोमा (02 वर्ष से अन्यून)
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड यूनिवर्सिटी / इंदिरा गांधी मुक्त विश्व विश्वविद्यालय / भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साइंस इन्फारमेशन टेक्नालॉजी / कम्प्यूटर एप्लिकेशन में एक वर्षीय पी. जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।
4. DOEACC सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न प्रदत्त डिप्लोमा।
3. वाहन चालक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण।
2. हल्के चार पहिया वाहन चालन का जीवित / वैच स्थायी लायसेंस अनिवार्य
4. नृत्य पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा-5 वीं परीक्षा उत्तीर्ण
5. अर्दली पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा 6 वी परीक्षा उत्तीर्ण
6. चौकीदार पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा 5 वीं परीक्षा उत्तीर्ण
7. फरांश पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा-5 वीं परीक्षा उत्तीर्ण
8. प्रोसेस सर्वर पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा-5 वी परीक्षा उत्तीर्ण
निर्धारित आयु सीमा :-
1. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक / एफ3-2/2015/1-3/एफ. नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 की छूट प्रदान की गई है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु के समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र, कक्षा 5वीं, 8वी एवं 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो कौशल परीक्षा के दौरान दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं 01 प्रति स्व-प्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (गैर-क्रिमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-1 / 2016 / 1-3 नया रायपुर दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छ.ग. राज्य के निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष छूट होगी।
4. छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
5. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर ग्रीनकार्ड धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट दी जायेगी।
6. छ.ग. शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्कचार्ज या कान्टिजेंसी पैड कर्मचारियों तथा छ.ग. राज्य के निगमों / मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 388 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु सीमा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
7. ऐसे अभ्यर्थी "जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।
8. ऐसा अभ्यर्थी जो छ.ग. भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ( छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ-13-2/2012/ आ.प्र. / 1-3 दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्त के पूर्व किये गये आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किये जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा)
9. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2016 / 13 नया रायपुर दिनांक 11.01.2017
के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष छूट होगी।
10. स्वयं सेवा नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
स्पष्टीकरण:-शब्द भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो--
A. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,
B. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो।
C. मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक
D. अवकाश रिक्तियों पर छमाह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी
E. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
F. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है।
G. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाय आदि हो जाने कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
11. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन
योजना के अंतर्गत पुरुष्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 20.08.1985 के संदर्भ में आयु सीमा 5 वर्ष छूट दी जायेगी।
12. राज्य अर्थात छ.ग. राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डापूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष छूट दी जायेगी।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 03.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की हो। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
14. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 650/209 / 2022 / 1-3 रायपुर दिनांक 07.04.2022 एवं
क्रमांक एफ-2/2002/1/3/ दिनांक 10.02.2006 के अनुसार शिक्षाकर्मियों / पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/ पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है। इसके लिये 06 माह से अधिक सेवा को 01 वर्ष सेवा मान्य की जावेगी तथा यह छूट अधिमतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
15. उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो नीचे विनिर्दिष्ट की सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
16. आरक्षण का लाभ छ.ग. के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा,
महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्तजन, भूपूतै) छ.ग. के निवासियों को प्राप्त होगा। 17. दिव्यांग आवेदकों को आयु 10 वर्ष की छूट दी जायेगी, बशर्ते दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए।
नियुक्ति के लिए अपात्रता :-
1. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
2. कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला उम्मीदवार
जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक परिन जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं होगी।
3. किसी की सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाए. मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए।
4. कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जाँच के बाद जैसा कि आवश्यकता समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
5. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु जहाँ तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम
विनिश्चय होने पर लंबित रखा जाए।
6. किसी उम्मीदवार को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाये गए या अवचार के दोषी / निलंबित / बर्खास्त / ब्लैक लिस्टेड किया गया व्यक्ति पात्र नहीं होगें।
नियम व शर्ते :-
1. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किये जाने वाला चयन प्रक्रिया तथा नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।
2. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3. आयु की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में की जायेगी।
4. आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. विज्ञापन जारी तिथि के पूर्व निर्धारित समस्त शैक्षणिक एवं अनिवार्य अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है. अन्यथा आवेदन तत्काल अस्वीकृत हो जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. आवेदक का छ.ग. राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
7. पत्र पर नियत स्थान पर नाग व दिनांक युक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज की फोटो अपलोड करना होगा तथा आवेदक को अपना हस्ताक्षर पृथक से स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
8. विज्ञप्ति दिनांक से पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन करने के लिए https://balod.gov.in/ के वेबसाईट में जाकर पद का चयन कर म पेज पर प्रदर्शित आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर जमा करना होगा। भरे हुए आवेदन का एप्लीकेशन आई.डी. के साथ प्रिन्ट से लेवे।
10. आवेदन करने हेतु वेबसाईट https://balod.gov.in/ पर दिनांक 29-05-2023 से 12-06-2023 शाम 5:30 तक खुली रहेगी।
11. उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में वर्गवार कमी अथवा वृद्धि परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की जा
सकेगी।
12. आवेदक विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जाँच स्वयं सुनिश्चित कर ले एवं अहंता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति से पूर्णता संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना दिये उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी
13. चयनित अभ्यर्थी को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन-पत्रों के संबंध अलग से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
15. निर्धारित कौशल परीक्षा के समय अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं अन्य वांछित अर्हताओं के संबंध में दस्तावेज के मूल प्रति के साथ-साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति की 01 प्रति लेकर आना अनिवार्य होगा (मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय का शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र, दिव्यांग होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र इत्यादि)
16. दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी / मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन भरते समय दिव्यांगता का प्रतिशत अंकित करना अनिवार्य है. 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को मान्य किया जावेगा।
17. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को सेना द्वारा प्रदत्त डिस्चार्ज बुक दस्तावेज सत्यापन / जाँच के समय लाना
अनिवार्य होगा।
18. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के आवेदको को स्थाई जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
19. प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आनलाईन आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जावेगा संयुक्त आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।
20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी अर्थात कलेक्टर, जिला बालोद को होगा।
21. विज्ञापन में तथ्यात्मक / लिपिकीय त्रुटि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर में सुधार की जा सकेगी जिसकी विधिवत सूचना प्रकाशित होगी. ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
22. विज्ञापन संबंधित समस्त जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिले के अधिकारिक वेबसाइट
https://balod.gov.in/ में अवलोकन किया जा सकता है।
सहायक ग्रेड-03 के पदों हेतु चयन प्रक्रिया :-
1. से प्राप्त आवेदनों के जाँच पश्चात् अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 16 में उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा कौशल परीक्षा के समय उम्मीदवार के दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के समय उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित योग्यता से अपूर्ण भिन्न पाये जाने पर उसे कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. सहायक ग्रेड- 03 पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत अंक (अधिभार) एवं कौशल परीक्षा 30 अंक को जोड़कर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा।
3. आवेदक को कौशल परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कौशल परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले उम्मीदवार अपात्र माने जायेंगे।
स्टेनोटायपिस्ट के पदों हेतु चयन प्रक्रिया :--
1. उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के जाँच पश्चात् अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 18 में उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा कौशल परीक्षा के समय उम्मीदवार के दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन के समय उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित योग्यता से अपूर्ण भिन्न पाये जाने पर उसे कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. स्टेनो टायपिस्ट पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत अंक (अधिभार) एवं कौशल परीक्षा 30 अंक को जोड़कर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा।
3. आवेदक को कौशल परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा कौशल परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले उम्मीदवार अपात्र माने जायेंगे।
वाहन चालक के पदों हेतु चयन प्रक्रिया :-
उम्मीदवारों से प्रति आवेदको के जांच पश्चात् अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांकों के प्राप्ततंको के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 16 में उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा कौशल परीक्षा के समय उम्मीदवार के दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन के समय उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित योग्यता से अपूर्ण, भिन्न पाये जाने पर उसे कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. वाहन चालक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्त प्रतिशत का 60 प्रतिशत अंक (अधिभार) एवं कौशल परीक्षा 30 अंक तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में वाहन चालन का न्यूनतम 02 वर्ष के अनुभव पर 05 अंक। 02 वर्ष से अधिक अर्थात 03 वर्ष पूर्ण, 04 वर्ष पूर्ण, 05 वर्ष पूर्ण...... के अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक देय होगा कौशल परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले उम्मीदवार अपात्र माने जायेंगे।
3. वाहन चालक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्त प्रतिशत का 60 प्रतिशत अंक (अधिभार ) एवं कौशल परीक्षा तथा अनुभव में प्राप्त अंक को जोड़कर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा।
4. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें कक्षा 5वीं में ग्रेडेशन अंकसूची / प्रमाण-पत्र दिया गया है, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों वाला अंकसूची / प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन / परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
भृत्य / अर्दली / चौकीदार / फर्राश / प्रोसेस सर्वर के पदों हेतु चयन प्रक्रिया :-
1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
2. उक्त पद हेतु प्रवर्गवार 1:6 में दस्तोवन सत्यापन / परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
3. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें कक्षा 5वीं में ग्रेडेशन अंकसूची / प्रमाण-पत्र दिया गया है, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न में प्राप्त अंकों वाला अंकसूची / प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन / परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अन्य महत्वपूर्ण शर्ते
1. उम्मीदवार समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा पाँचवी / आठवी उत्तीर्ण अंकसूची के साथ आवेदन करेगा, उसे नोटरी द्वारा सत्यापित राशि 50 रु. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस आशय का घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा समतुल्यता प्रमाणपत्र परीक्षा पाँचवी / आठवी उत्तीर्ण करने के पूर्व के वर्षों में किसी भी बोर्ड / संस्था से कक्षा पाँचवी / आठवी उत्तीर्ण नहीं की गयी हो। कार्यालय के संज्ञान में आने पर तथा जाँच में इसकी पुष्टि होने पर कि पूर्व के वर्षों में कक्षा पाँचवी / आठवी उत्तीर्ण होते हुए भी केवल नियुक्ति पाने के प्रयोजन से उम्मीदवार के द्वारा समतुल्यता प्रमाण-पत्र कक्षा पाँचवी / आठवी उत्तीर्ण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे उम्मीदवार का आवेदन पत्र अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी (उम्र में बड़े होंगे) उन्हें प्रथम प्राथमिकता दी 1 जायेगी।
3. कौशल परीक्षा के बाद चयन हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर मेरिट लिस्ट के वरीयता क्रम के आधार पर 01 पद के विरुद्ध 1:8 के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
4. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्र / अपात्र के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी अर्थात कलेक्टर, जिला बालोद को होगा।
5. महिला उम्मीदवार का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जायेगा, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरा जायेगा।
6. भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी संवर्ग के पुरुष / महिला उम्मीदवार का चयन किया जायेगा।
7. अंतिम मेरिट में पदों की संख्या अनुसार वर्गवार एवं संगत श्रेणीवार चयन किए जाने के उपरांत वर्गवार एवं संगत श्रेणीवार पदों की संख्या के दोगुनी संख्या में मेरिटवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
8. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
9. प्रतीक्षा सूची की वैधता 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी।
10. परिवीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा।
प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80%
तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90%,