संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले भर में 22000 से अधिक बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाए गए

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले भर में 22000 से अधिक बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाए गए

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले भर में 22000 से अधिक बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाए गए

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले भर में 22000 से अधिक बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाए गए

सार्वजनिक संपत्तियों से 15797 और निजी संपत्तियों से 6678 प्रचार सामग्रियाँ हटाई गईं


मेघू राणा बेमेतरा- छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 बीते 9 अक्टूबर को भारत सरकार निर्वाचन आयोग की घोषणा की बाद से ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से आज 17 अक्टूबर तक 18314 वॉल राइटिंग, पोस्टर, होडिंग,बैनर इत्यादि हटाने की कार्यवाही की गई हैं। सरकारी, सार्वजनिक संपत्तियों से 15797 और निजी संपत्तियों से 2517 प्रचार सामग्रियाँ हटाने की कार्यवाही की गई है।
 
भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा बीते 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.एस. एल्मा जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र साजा, बेमेतरा और नवागढ़ के सभी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत चिन्हांकित किए गए जगहों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने की तुरंत कार्रवाई की गयी हैं। 
   
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं एमसीसी नोडल डॉ अनिल बाजपेयी ने बताया कि आज मंगलवार 17 अक्टूबर तक 22475 सार्वजनिक संपत्तियों और निजी संपत्तियों से हटाये गये है। इनमें 15797 सार्वजनिक संपत्तियों से और 6778 प्रकरण निजी संपत्तियों से संबंधित हैं। अधिनियम के तहत जिले भर में अब तक सार्वजनिक संपत्तियों से 6028 वॉल राइटिंग, 5363 पोस्टर, 2176 बैनर और 2230 अन्य प्रचार सामग्रियों हटाई गयी।इसी प्रकार निजी संपत्तियों से 4637 वॉल राइटिंग, 1236 पोस्टर, 631 बैनर और 234 अन्य प्रचार सामग्रियों हटाई गयी।

     
जिले में धारा 144 लागू है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी शस्त्रधारियों को संबंधित थाने में शस्त्र जमा किए गए है। डॉ बाजपेयी ने बताया कि निर्वाचन संपन्न होने तक जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान या सड़क पर लेकर नहीं चल सकेगा। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी शस्त्र के साथ जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। आपत्तिजनक पोस्टर बांटने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

Ads Atas Artikel

Ads Atas Artikel 1

Ads Center 2

Ads Center 3