मांस मटन की अवैध दुकानों पर करें कार्यवाही - डॉ. प्रतीक उमरे

मांस मटन की अवैध दुकानों पर करें कार्यवाही - डॉ. प्रतीक उमरे

मांस मटन की अवैध दुकानों पर करें कार्यवाही - डॉ. प्रतीक उमरे

मांस मटन की अवैध दुकानों पर करें कार्यवाही - डॉ. प्रतीक उमरे


दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने दुर्ग नगर निगम के आयुक्त लोकेश चंद्राकार से नगर निगम के रिहायसी क्षेत्र में अवैध रूप से खुले में चिकन,मांस व मटन की दुकानों को बंद कर चिन्हांकित स्थलों में लगाने निर्देशित करने की मांग किया। जिसपर आयुक्त ने आश्वस्त किया है की अवैध दुकानों पर कार्यवाही शुरू किया जाएगा।डॉ.प्रतीक उमरे ने बताया कि शहर में जहां-तहां मनमानी तरीके से मांस-मटन की दुकानें और ठेले खुल गए हैं। ऐसी जगहों पर न तो नगर निगम से अनुमति ली गई और न ही साफ-सफाई का ध्यान दिया जाता है। निर्धारित जगहों के अलावा कहीं भी मांस, मटन की दुकानें खोल लेना पूर्णत नियम के विरुद्ध है।उसके बावजूद नगर निगम इसे लेकर लापरवाही पूर्ण रवैया अपना रही है।पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने बताया कि लोगों द्वारा ये शिकायतें मिल रही हैं कि मांस-मटन का विक्रय मनमानी तरीके से किया जा रहा है।जिससे आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैल जाती है और वातावरण भी दूषित हो रहा है।इसलिए शहर में बिना अनुमति और नियमों की अनदेखी करते हुए चलाई जा रही मांस विक्रय की दुकानों के खिलाफ नगर निगम की ओर से विशेष अभियान शुरू कर तत्काल कार्यवाही करने नगर निगम आयुक्त से कहा है।

जुर्माना एवं छह माह की सजा का प्रवाधान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम एवं विनियम 2011 के तहत बिना एफएसएसएआई पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर एक लाख तक का जुर्माना एवं बिना एफएसएसएआइ लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने पर 5 लाख तक का जुर्माना एवं छह माह की सजा का प्रवाधान है।उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन गहरी नींद में सो रही है,अवैध रूप से संचालित दुकानों पर कार्यवाही नहीं होने से नगर निगम को राजस्व का नुकसान अलग से हो रहा है।


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