केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ दल्ली राजहरा के संयुक्त मोर्चा ने आम सभा कर जताया विरोध

केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ दल्ली राजहरा के संयुक्त मोर्चा ने आम सभा कर जताया विरोध

केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ दल्ली राजहरा के संयुक्त मोर्चा ने आम सभा कर जताया विरोध

केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ दल्ली राजहरा के संयुक्त मोर्चा ने आम सभा कर जताया विरोध


केंद्र सरकार के हिट एंड रन केस के विरोध में दल्ली राजहरा के संयुक्त यूनियन हिंदुस्तान स्टील इंप्लाइज यूनियन ( सीटू ) छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ और संयुक्त खदान मजदूर संघ एटक ने दल्ली राजहरा के जैन भवन चौक में आम सभा कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया l आम सभा को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान स्टील इंप्लाइज यूनियन ( सीटू) के उपाध्यक्ष कामरेड विनोद मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी जब से बैठी है वह नागरिकों के लिए नए-नए कानून लाकर परेशान करने का काम कर रही है l किसानों को परेशान करने के लिए उन्होंने कानून लाया था जिसका सैकड़ो किसानों ने विरोध किया नेशनल हाईवे को जाम करना पड़ा l कई किसान रोड पर लंगर डालकर दिन रात बैठकर इसका विरोध किया l कई किसान मौत के गोद में भी समा गए l तब जाकर मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा l उन्होंने मजदूरों को परेशान करने के लिए श्रम कानून लाया था जिसका मजदूरों ने भी विरोध प्रकट करने के लिए आंदोलन किया था l अब उन्होंने परेशान करने का नया लक्ष्य निर्धारित कर ट्रक और बस ड्राइवर को निशान साधा है और उनको परेशान करने के लिए हिट एंड रन के नाम से भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) लाया है l इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है l घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है l यदि दुर्घटना के बाद वह ना भाग कर पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देता है तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है l य़ह दोनों धाराएं में सजा 3 साल से अधिक है इसलिए यह दोनों धाराएं गैर जमानती है l सरकार ऐसी धाराएं ला रही है जिससे ड्राइवर का काम करने वाले व्यक्ति असमंजस में पड़ गया है l कई बार ऐसा स्थिति आता है की ड्राइवर की कोई गलती नहीं रहती और सीधे रोड में आने वाले दो पहिया वाहन चालक शराब के नशे या अत्यधिक गति के कारण स्वयं गाड़ी के अंदर घुस जाता है l उस समय भी धाराएं ड्राइवर के ऊपर ही लागू होगी और कभी-कभी ऐसा भी आता है कि व्यक्ति आत्महत्या के इरादे से गाड़ी के सामने आ जाता है l उस समय भी दोषी वाहन चालक ही होंगे l ऐसे कानून जो लोगों को परेशान और हताश करने वाली है l इसे वापस लेने के लिए हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे l हम चाहते हैं कि सरकार अपने दमन पूर्ण नीति और कानून को देश के जनता के ऊपर लागू करने से बाज आए l 

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक जनक लाल ठाकुर ने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का दमनपूर्ण कानून कई मायने में गलत है l उनका कहना है कि यदि आपसे दुर्घटना हो जाती है तो आप भाग नहीं सकते आप को वहीं पर खड़े रहना है l ताकि लोग आए और आपके ऊपर गुस्सा जाहिर करते हुए आपको मारे पीटे और आपकी गाड़ी को भी आग लगादे l कई बार ऐसी घटना के समय लोग गाड़ी को आग लगा देते हैं ड्राइवर तक की मौत हो जाती है उसे समय इसी गलती के लिए क्या सरकार जवाबदारी लेंगे l ऐसे दमन पूर्ण कानून सही नहीं है हर मामले में बड़े गाड़ी वाले दोषी नहीं होते है l 

संयुक्त खदान मजदूर संघ के कामरेड अनिल यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को यदि कानून बनाना था तो उसके लिए परिवहन संघ को समक्ष रखकर कानून बनना चाहिए कि उनके दोष और गुण दोनों के सम्बंध में विचार विमर्श होना चाहिए l एक ओर सरकार अपने दमन पूर्ण कानून बना रहा है l दूसरी ओर रोड के ख़स्ताहाल के कारण सैकड़ो दुर्घटना हो रही है इसकी जिम्मेदारी कौन है l बारिश आते ही राष्ट्रीय राजमार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे होना कोई बड़ी बात नहीं है l कानून बनाने से पहले सरकार को इसे दुरुस्त कराना चाहिए l दोनों पक्ष विचार विमर्श कर कानून बनाएं l हर बार गलती बड़े ड्राईवर की नहीं होती कोई नहीं चाहता कि किसी की असमय मौत हो l
 
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कामरेड सोमनाथ उइके ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज सरकार के दमन पूर्वक बनाई गई न्याय की धारा 106 (2) के कानून का हम पूरा जोर विरोध करते हैं आज इस कानून के विरोध में पूरा देश खड़ा है l देश के करोड़ों किसानों की फल सब्जी आदि ट्रक और मंडी में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं l जिसका पूरा असर महंगाई पर पड़ रहा है l लोगों को जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है l बस बंद हो जाने के कारण लोगों का आवश्यक काम से आना जाना में परेशानी हो रहा है l बच्चे दूर शहर में परीक्षा देने के लिए जाना हो वह भी जा नहीं पा रहा है जिसके कारण उनका भविष्य गांव पर लगा हुआ है l 

सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ऐसे कानून को लागू करने के बारे में एक बार अवश्य सोचे l आमसभा में हिंदुस्तान स्टील इंप्लाइज यूनियन से अध्यक्ष कामरेड पुरुषोत्तम सिमैया कामरेड विनोद मिश्रा कामरेड जे गुरुवुलू कामरेड संतोष साहू कामरेड विजय देवांगन संयुक्त खदान मजदूर संघ के केंद्रीय सचिव कामरेड अनिल यादव छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक कामरेड जनक लाल ठाकुर छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के अध्यक्ष कामरेड सोमनाथ उइके एवं अन्य साथी उपस्थित थे l

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