छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय निवेशक आमसभा का आयोजन
छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ के तत्वाधान में तथाकथित चिटफंड कंपनियों से ठगी पीड़ित निवेशको द्वारा दिनांक - 21 / 02 / 2024 , दिन - बुधवार , स्थान - नया बस स्टैंड बालोद ,(छ.ग.) में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय निवेशक आमसभा का आयोजन किया गया जिसमें मोदी की गारंटी ( संकल्प पत्र ) घोषणा पत्र क्रमांक - 17 के आधार पर एवं लोकसभा संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित व राजपत्र में जारी अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 ( बड्स एक्ट 2019 ) के तहत सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी ( कलेक्टर या अपर कलेक्टर ) द्वारा निवेशकों के आवेदन के आधार पर 180 कार्य दिवस के भीतर निवेश राशि का मूलधन से 2 से 3 गुना जमा रकम वापसी करने हेतु -
महामहिम राष्ट्रपति महोदय , राष्ट्रपति भवन , दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री महोदय , भारत सरकार , दिल्ली
महामहिम राज्यपाल महोदय , राज भवन रायपुर , (छ.ग.)
श्रीमान पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय , नया रायपुर , (छ.ग.)
उपरोक्त के नाम प्रदेश के विभिन्न राज्यों से पंजीकृत एवं संरक्षित सैकड़ो तथाकथित चिटफंड कंपनियो से ठगी पीड़ित प्रदेश के 30 लाख से अधिक निवेशक / जमाकर्ता परिवारों जो , की मूलतः अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब , किसान , मजदूर , छोटे फुटकर व्यापारी एवं मध्यम वर्गीय परिवारों का खून पसीने से कमाया हुआ जीवन भर का जमापूंजी लगभग पचास हजार करोड रुपए वापसी हेतु
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ,
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
को संघ द्वारा निवेशकों के हित ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा गया ।
जिलाध्यक्ष अंगद साहू ने बताया कि समस्त चिटफंड कंपनियों को रोजगार मेला के माध्यम से छत्तीसगढ़ में व्यवसाय करने हेतु बुला कर भोलेभाले बेरोजगार युवकों को एजेंट बनाकर व्यापार किया, इन चिटफंड कंपनियों ने पहले कुछ वर्षों तक लोगों को भुगतान भी किया , कंपनियों के कई सेमिनार तथा ऑफिस शुभारंभ, भूमिपूजन जैसे कार्यक्रमों में बड़े राजनेता भी शामिल होते थे, कई बार इन कंपनियों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच हेतु इनके दफ्तरों को सील भी किया जाता था और दूसरे दिन खुल भी जाता था और बकायदा अखबारों में समाचार प्रकाशित किया जाता था कि ये कंपनियां विधि संगत है और भारत सरकार के सभी गाइड लाइन का पालन करती है जिससे लोगों का विश्वास कंपनियों के प्रति बढ़ता गया।
छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवम उपभोक्ता सेवा संघ के पधाधिकारी कृष्णा निषाद ने बताया कि बहुत सारे चिटफंड कंपनियों के चल अचल संपत्ति सेबी के पास जप्त है और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कंपनियों के अचल संपत्ति है जिसे राज्य सरकार द्वारा नीलाम करवाया गया है जिसके बाद भी आज तक निवेशकों का जमा राशि वापस नहीं हुआ।
प्रदेश पदाधिकारी राजेश सारथी जी ने बताया कि कांग्रेस के शासन काल में चिटफंड कंपनियों के निवेशकों से पैसा वापसी हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन लिया गया जिसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ।
*मोदी की गारंटी* बड्स एक्ट से निवेशकों में जगी आस : जिला उपाध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने कहा कि मोदी सरकार की घोषणा पत्र क्रमांक 17 के आधार पर एवम लोकसभा सांसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित एवम राजपत्र में जारी अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 (बड्स एक्ट ) के तहत 180 कार्यदिवस में वापसी के नए कानून व्यवस्था से लोगों को भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका पैसा वापस दिलाएंगे।
इस कार्यक्रम में बालोद जिले के अलावा अन्य जिलों के सभी चिटफंड कंपनियों के सैकड़ों निवेशक एवम अभिकर्ता उपस्थित हुए।