सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर का चुनाव रद्द करने के लिए उप पंजीयन को आवेदन दिया

सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर का चुनाव रद्द करने के लिए उप पंजीयन को आवेदन दिया

सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर का चुनाव रद्द करने के लिए उप पंजीयन को आवेदन दिया

सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर का चुनाव रद्द करने के लिए उप पंजीयन को आवेदन दिया


बिलासपुर। पूज्य सिंधी सेंट्रल महापंचायत बिलासपुर का एक प्रतिनिधित्व मंडल के साथ पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़े खुशाल दास वाधवानी एवं हाईटेक आदर्श पूज्य सिंधी पंचायत जूना बिलासपुर के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़े विजय दुसेजा ने आज सहायक संभागीय पंजीयक फार्म एवं संस्थाएं बिलासपुर कार्यालय में अजय चौबे से रूबरू मुलाकात कर बिलासपुर सिंधी समाज की बड़ी पंचायत पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष चुनाव में हुई गड़बड़ियो,अनियमिताओं, धांधलियों, और गलत वोटर लिस्ट से हुए चुनाव की जानकारी देते हुए लिखित में प्रमाण सहित सही दस्तावेज पेश कर तुरंत इस पर करवाई कर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष को हटाकर संविधान के अनुसार न्यायोचित चुनाव कारने की बात कही और पूज्य सिंधी सेंट्रल महापंचायत बिलासपुर के प्रतिनिधित्व मंडल ने उप पंजीयक अजय चौबे से कहा कि दो महीने पहले 1मई को लिखित में आपके कार्यालय से सूचना के आधार पर जानकारी मागी गई थी कि पिछले 10 सालों के पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर एवं उसके द्वारा गलत तरीके से अलग बनाई गई समिति श्री झूलेलाल सेवा समिति बिलासपुर का पूरा आय व्यय का पूरे हिसाब का विवरण दिया जाए लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी हिसाब 10 सालों तक का पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर एवं गलत तरीके से तैयार की गई श्री झूलेलाल सेवा समिति बिलासपुर का हिसाब किताब का कोई भी एक कागज आपके कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है गड़बड़ियां कितनी बडी है कितना गोलमाल है। 

कोई संस्था, समिति पिछले 10 सालों के तक कोई भी आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है कोई हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं करती है और आपके कार्यालय में 10 सालों तक उस संस्था एवं समिति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्यों...? छत्तीसगढ़ कानून के अंतर्गत धारा 26, 27, 28 धारा जो रजिस्टर्ड संस्था रजिस्टर्ड संदर्भ नियम एवं शर्तों का पालन नहीं करती तो उपंजीयक,पंजीयक को पूरा अधिकार है कि उनके दस्तावेज जप्त करके अनियमिताओं के चलते कड़ी कार्रवाई का अधिकार है उसी के तहत हमने आवेदन किया है कि यदि इसमें जो भी दोषी है पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत में अनियमत्ताओं के बारे में पिछले साल हुए चुनाव में अनियमत्ताओं के बारे में चुनाव अधिकारी को बताया गया परंतु उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और अपनी मनमानी करके निर्धारित नियम शर्तों का पालन नहीं किया तो हमने उप पंजीयक श्री चौबे से पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर के प्रत्याशी खुशालदास वाधवानी की ओर से निवेदन किया है कि उस संस्था की पूरी जांच करके उस पर कड़ी कार्रवाई करें और यदि उसमें अनियमितता पाई जाती है तो उस संस्था को भंग करे और यदि गोलमाल हुआ है तो प्रशासक बैठा कर पर उस पर तुरंत कार्रवाई करने की बात की हैं इस पर उप पंजीयक श्री चौबे ने कहा कि संविधान प्रक्रिया के तहत इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा और अगर गलत वोटर लिस्ट से पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर का चुनाव हुआ है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है


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