राजहरा नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चित्रा वर्मा एवं नगर पुलिस निरीक्षक सुनील तिर्की के द्वारा छत्तीसगढ़ समन्वय समिति भवन नए कानून के संबंध में दी गई जानकारी
छत्तीसगढ़ समन्वय समिति दल्ली राजहरा में विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चित्रा वर्मा एवं नगर पुलिस निरीक्षक सुनील तिर्की के द्वारा देश में 1 जुलाई को लागू हुई नए भारतीय अपराधी कानून न्याय प्रणाली
1 .भारतीय न्याय संहिता
2.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
3.भारतीय साक्ष्य संहिता
की जानकारी दी गई l
उनके द्वारा बताया गया कि देश की लागू पूर्व कानून जो 1860 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था l उस कानून को समाज और समय के साथ लोगों के रहन-सहन के अनुसार उसमें बदलाव की जरूरत महसूस हुई l जिसे भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता के रूप में अपनाई गई l इस कानून में दंड के जगह पर न्याय पर फोकस किया गया है l
कानून में कई बदलाव किए हैं जैसे 0 FIR पर उन्होंने कहा कि यदि आप सफर में हो और आपके साथ ऐसे कुछ घटना घट जाती है जिसका आप मोबाइल के माध्यम से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं नए कानून के तहत आपको E FIR की भी सुविधा दी गई है जिसमें आपके साथ हुई घटना की जानकारी देने के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं l पुलिस द्वारा आपकी शिकायत पर FIR दर्ज करेगी लेकिन इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि तीन दिन के अंदर आपको थाना में उपस्थित होकर आपके द्वारा की गई शिकायत पर हस्ताक्षर करने होंगे l तभी पुलिस आगे कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध होंगे l महिला संबंधित धारा 498 , 376 ,354 , 304 और 497 सभी धारा को जोड़ कर एक धारा में जोड़ दिया तथा सजा के समय भी बढ़ाया गया है l
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बालक और बालिकाओं के साथ घटित घटनाओं के लिए विशेष कानून बनाया गया है l
कोर्ट का निर्णय स्थानीय भाषा में दी जाएगी l
498 के तहत यदि किसी महिला ससुराल गई है उनके साथ पति या ससुराल के अन्य परिवार के द्वारा यदि उन्हें टॉर्चर की जाती है तो वह अपना शिकायत 498 के तहत दर्ज कर सकती है l यदि अपराधी को 7 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई हो और वह पहली बार अपराध किया है तो उसकी सजा को रियायत दी जा सकती है l यह उसके स्वभाव पर निर्भर करता है कि वह आदतन अपराधी है या पहली बार उनके द्वारा अपराध किया गया है l कानून में अपराध पहली बार अपराध करने वालों के लिए सरलीकरण है जैसे-जैसे अपराधी का अपराध का ग्राफ बढ़ता जाएगा कानून के द्वारा उनके सजा भी कड़े की जाएगी l
राजद्रोह की जगह पर 113 के तहत देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता है तो उसे 113 के तहत कार्यवाही होगी l संगठित अपराध जिसके नाबालिक बच्चों से कराया जाता है जैसे चोरी डकैती आदि उसमें 112 के तहत कार्यवाही होगी l साइबर क्राइम भू माफिया वाहन चोरी संगठित अपराध की श्रेणी में आएंगे इसके लिए कानून में कड़ी कार्यवाही की सजा दी जाएगी l मोब लीचिंग किसी जाति या समुदाय विशेष के तहत अपराध होता है तो सभी संबंधित व्यक्ति पर यहां धारा लागू होगी l नए कानून के तहत अपराधियों को बचना मुश्किल होगा l महिला संबंधित अपराध में कमी आएगी तथा जांच पड़ताल में भी पारदर्शिता होगी l गंभीर अपराधों में FIR से लेकर अंतिम जांच तक तथा कोर्ट की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी l महिलाओं का शोषण जिसमें नौकरी का प्रलोभन, शादी का प्रलोभन, नगद राशि का प्रलोभन , प्रमोशन का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण होता है तो 69 के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई होगी l
दल्ली राजहरा के नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चित्रा वर्मा एवं राजहरा नगर पुलिस निरीक्षक सुनील तिर्की अध्यक्ष रामदास मानिकपुरी, महासचिव तोरण लाल साहू, संरक्षक श्याम लाल साहू ,सलाहकार घनशयाम पारकर, कोमलपटेल, रमेश सिन्हा विजय सिन्हा, गोपी निषाद, राधेश्याम साहू, भोज साहु, भूपेंद्र दिल्लीवार, मोहनलाल, चेतन लाल, गोरेलाल मिश्रा, संतोष यादव, लक्ष्मीनारायण, जनकलाल, अनुप सोरी, छन्नूलाल सेन,द्वारिका सेन,ऊमेश पटेल,हंसकुमार, शिव साहू जीवन साहू, नवीन साहू, अतुल साहू, हेमंत,नंद कुमार, नामेस मोहनदास,दुलारदास, ममता घराना,वीना साहू,सुनीता भाडेकर, निर्मला चुरेनद, अनिता साहू ,शीतल नायक, माधुरी करपाल,पुष्पा शांडिल्य, माया कौशिक दशरथ मंहनता, जगतराम ठाकुर, ऋषभ कुमार, रेखा पारकर,देवनतीन पारकर राखी देशलहरे, योगेश यादव ,देवेन्द्र ऊईके, चंद्रकुमार भट्ट, विष्णु चंद्र वंशी, केशरी तामकार, चैतराम, आदि सामाजिक पदाधिकारी उपस्थित थे l