त्योहारों की आड़ में अमानक मिठाई और खाद्य पदार्थों की बढ़ रही बिक्री,हाथ पर हाथ धरे बैठा है खाद्य विभाग - भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे

त्योहारों की आड़ में अमानक मिठाई और खाद्य पदार्थों की बढ़ रही बिक्री,हाथ पर हाथ धरे बैठा है खाद्य विभाग - भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे

त्योहारों की आड़ में अमानक मिठाई और खाद्य पदार्थों की बढ़ रही बिक्री,हाथ पर हाथ धरे बैठा है खाद्य विभाग - भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे

त्योहारों की आड़ में अमानक मिठाई और खाद्य पदार्थों की बढ़ रही बिक्री,हाथ पर हाथ धरे बैठा है खाद्य विभाग - भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे


दुर्ग नगर निगम के भाजपा के पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से अमानक मिठाई एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री पर कार्यवाही की मांग किया है।पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा की त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और शहर में कई तरह की अमानक मिठाइयां और खाने पीने की चीजें धड़ल्ले से बिक रही है लेकिन इन खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता एवं मिलावट की जांच करने की जगह खाद्य विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।खाद्य विभाग दुकानों में छापेमारी करते हैं,लेकिन यह केवल खानापूर्ति भर ही है।जिले में एक हजार से ज्यादा खाद्य सामग्रियों की दुकानें हैं,लेकिन एक दर्जन दुकानों में भी छापेमारी नहीं की जाती।खाद्य पदार्थो में मिलावट पकड़े जाने पर भी दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो पाती है।त्योहारी सीजन में जांच नहीं होने से लोगों के स्वास्थ पर प्रभाव का खतरा बढ़ता जा रहा है।रक्षाबंधन,जन्माष्टमी,कमरछठ गणेश चतुर्थी, तीजा,पोला सभी त्यौहार लगातार पड़ने वाले हैं जिनमे मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ना स्वाभाविक है।जिसके जाँच के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निरीक्षक भी नियुक्त किये गए है तथा निरीक्षकों को हर माह 5 से 6 नमूने लेने का लक्ष्य भी दिया जाता है।लेकिन उसके बावजूद अमानक खाद्य पदार्थों की जांच नहीं होना जनस्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है।पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा कि खाद्य विभाग को तत्काल अमानक मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों के जांच के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

प्रावधान

खाद्य सामग्रियों में मिलावट साबित होने पर तीन लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक जुर्माना के साथ ही दो वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर मिलावटी खाद्य सामग्रियों के खाने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 10 लाख रुपये जुर्माना के साथ आजीवन कारावास भी हो सकता है।इसके अलावा अगर रैपर में अंकित बैच संख्या धुंधला है और पढ़ने परेशानी रही है तो ऐसे दुकानदारों को भी धारा 52 के तहत तीन लाख रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है।



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