जनसमस्या निवारण शिविर के अंतिम दिन भाजपा नेता मनोज दुबे ने गरीब जनता के हक में उठाई आवाज

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जनसमस्या निवारण शिविर के अंतिम दिन भाजपा नेता मनोज दुबे ने गरीब जनता के हक में उठाई आवाज



जनसमस्या निवारण शिविर के अंतिम दिन भाजपा नेता मनोज दुबे ने गरीब जनता के हक में उठाई आवाज

झुग्गी झोपड़ी में निवासरत गरीब परिवारों के घरों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन न हो रहा हो उनसे दबावपूर्व 3 वर्षो का एक साथ यूजर चार्ज वसूलना अनुचित

दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत सभी वार्डो में डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए नगर पालिका द्वारा पूर्व के इस प्रकार का कार्य करने वाले रेग पिकर्ष(कचरा बिनने वाले) लोगो को इस योजना में शामिल कर रिक्शे , ई रिक्शा के माध्यम से घर घर जाकर कचरा उठाने का कार्य किया जा रहा है| 
नगर पालिका क्षेत्र के लगभग वार्डो की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखे तो कई ऐसे वार्ड है जहां तंग गलियों और सकरे रास्तों के कारण न तो रिक्शा और न ही ई रिक्शा के माध्यम से घर घर जाकर कचरा उठाया जा सकता है और इन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा समयाभाव को देखते हुए भी इनके द्वारा मजबूरी में इन स्थानों को छोड़ना पड़ता है
महोदय जी नगर पालिका क्षेत्र में निवासरत इन्ही लोगो को जब बच्चो के एडमिशन हेतु गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र ,घर में बिजली का मीटर लगाने, राशन कार्ड से नाम कटवाने जुड़वाने या फिर नया राशन कार्ड बनवाने मकान का नाम ट्रांसफर करवाने या फिर अन्य किसी भी वजह जब दल्ली राजहरा की आम जनता को नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है तो नगर पालिका द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों में से यूजर चार्ज की रसीद घर से कचरा उठाने पर लगने वाले शुल्क की रसीद भी मांगी जाती है
महोदय जी यह बताना भी लाजमी है की जब कोई गरीब व्यक्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर बच्चे के एडमिशन के लिए गरीबी रेखा प्रमाण पत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु बाध्य होता है तो नगर पालिका द्वारा योजना लागू होने के दिनांक से वर्तमान दिनांक तक की लगभग 3 वर्ष की पूरी फीस वसूली जाती है जो की लगभग 1080 रुपए के आस पास होती है इसके उपरांत ही उक्त व्यक्ति को अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है |एक गरीब परिवार के लिए उस समय अचानक से पैसे इकठ्ठा करना बहुत ही कठिन हो जाता है 
महोदय जी शासन द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने की इस योजना को लागू करने के समय यह निर्धारित किया गया था की नगर पालिका द्वारा घर घर जाकर कचरा कलेक्शन का कार्य किया जाएगा और इसके एवज में घरों से 30 रुपए प्रतिमाह की राशि वसूली जाएगी न की नगर पालिका बिना डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किए बिना ही आवश्यकता पड़ने पर दबाव पूर्वक एक साथ राशि वसूली जाए
महोदय जी जब नगर पालिका द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के घर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नही किया जाता तो इस प्रकार से दबावपूर्वक 3 वर्षो का एक साथ यूजर चार्ज वसूलना उनकी मजबूरी का फायदा उठाना होता है ताकि नगर पालिका अपनी की गई गलतियों पर पर्दा डाल सके
महोदय जी हमारी मांग है की नगर पालिका में इस प्रकार से किसी भी ऐसे व्यक्ति जिनके घर से नगर पालिका द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य नही किया जा रहा है ऐसे लोगो से दबावपूर्वक यूजर चार्ज वसूली कर अनापत्ति प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा के प्रमाण पत्र जारी करने के अपने इस नियम में स्थिलता लाते हुए गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे



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